जयपुर, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में देवस्थान विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिला कलेक्टर, जयपुर काे मंदिर ठिकाना गलता जी का प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायतार्थ प्रबंधन एवं संचालन समिति का गठन किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (तृतीय) की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन एवं संचालन समिति में उपखण्ड अधिकारी-जयपुर प्रथम एवं कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को सदस्य एवं सहायक आयुक्त (द्वितीय), देवस्थान विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मंदिर ठिकाना गलता जी के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए मंदिर ठिकाना गलता जी एवं उसकी समस्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं संचालन राज्य सरकार एवं देवस्थान विभाग को करने के निर्देश दिये गए हैं।
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि उक्त निर्देशों की अनुपालना में प्रबंधन एवं संचालन समिति को निर्देशित किया गया है कि मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में मंदिर ठिकाना गलता जी की समस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
(Udaipur Kiran) / संदीप