Haryana

हिसार : ब्लू बर्ड झील की दुर्दशा पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना

एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने दायर की अवमानना याचिका

हिसार, 20 मई (Udaipur Kiran) । हिसार स्थित ब्लू बर्ड झील की खराब स्थिति और पानी की

आपूर्ति बंद होने के मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की अवहेलना

को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने मंगलवार काे हरियाणा सरकार के शीर्ष अधिकारियों

के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है।

यह याचिका मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव काला रामचंद्रन,

हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के एमडी सुनील कुमार, सिंचाई विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ राकेश

चौहान, ब्लू बर्ड टूरिज्म मैनेजर नरेंद्र सिंह, और हिसार के उपायुक्त अनीश यादव के

खिलाफ दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन अधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा

10 जुलाई 2020 को जारी निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की है, जिसमें हरियाणा राज्य

के सभी जल निकायों और झीलों के संरक्षण, पुनर्जीवन और देखरेख के आदेश दिए गए थे। महत्वपूर्ण

बात यह है कि इस मामले को सबसे पहले हिसार कोर्ट के अधिवक्ता अनिल ककोरिया ने उठाया

था और उन्होंने ही झील की बिगड़ती हालत की जानकारी अधिवक्ता खंडेलवाल को दी। अनिल कुमार

ने स्थानीय स्तर पर झील के संरक्षण को लेकर आवाज़ उठाई थी और इस गंभीर पर्यावरणीय समस्या

को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता खंडेलवाल के संज्ञान में लाया।

राजेश खंडेलवाल ने इस मामले को लेकर 19 जनवरी व 26 अप्रैल 2025 को संबंधित

अधिकारियों को दो बार अवमानना नोटिस भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। इसके चलते

उन्होंने 19 मई 2025 को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिका में यह भी कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण, जल आपूर्ति और नागरिकों

के मूलभूत अधिकारों की रक्षा राज्य का संवैधानिक दायित्व है और इस प्रकार की लापरवाही

न केवल आमजन के अधिकारों का हनन है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा और आदेशों की अवहेलना

भी है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को अवमानना

के लिए दोषी ठहराया जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि भविष्य में अदालत के आदेशों की गंभीरता

को समझा जाए और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम करे।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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