Uttrakhand

राष्ट्रीय लोक अदालत में 41 वादों  का निस्तारण

अदालत का प्रतीक चिन्ह

हरिद्वार, 14 दिसंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को आयोजित की गई लोक अदालत में 41 वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में हरिद्वार, रुड़की और लक्सर के न्यायिक परिसरों में आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 41 वादों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कर एक करोड़ 27 लाख 84 हजार 309 रुपये सेटलमेंट धनराशि निर्धारित की गई।ज

राष्ट्रीय लोक अदालत में 51 वादों को निस्तारण के लिए पेश किया गया। जिसमें पक्षकारों की आपसी सहमति से 41 वादों का निस्तारण किया गया। निस्तारित वादों में 16 मूलवाद, 23 इजराय व 2 प्रकीर्ण वाद शामिल हैं। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता व सदस्य गण डॉ. अमरेश रावत व रंजना गोयल ने बताया कि आयोजित लोक अदालत में बैंक, बीमा, मोबाइल, विद्युत विभाग, बीमा कंपनी, फाइनेंस कंपनी व अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति पर किया है।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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