रांची, 26 नवम्बर (Udaipur Kiran) । पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपित निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राजकुमारी देवी और भाई आलोक रंजन के डिस्चार्ज पिटीशन को मंगलवार को खारिज कर दिया है।
मामले में गत 22 नंवबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में अब आरोपितों पर आरोप गठित होना है। लिहाजा इससे पूर्व खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए आरोपितों ने 12 नवम्बर को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था।
उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी, 2023 को वीरेंद्र राम और उनके सहयोगियों के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। 22 फरवरी, 2023 को पूछताछ के बाद ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। 21 महीने जेल में रहने के बाद पिछले दिनों जेल से वीरेंद्र राम जमानत पर बाहर आए है। सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिली है। वीरेंद्र राम के ठिकाने पर हुई छापेमारी में 30 लाख कैश के साथ 1.50 करोड़ की आभूषण बरामद हुए थे।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे