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चेशायर होम रोड जमीन मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

फाइल फोटो छवि रंजन

रांची, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले के आरोपित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की डिस्चार्ज पिटीशन को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। इससे पहले नौ दिसंबर को सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की।

यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़ा है। इस केस में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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