जयपुर, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक से मेंबरशिप फीस लेने के बाद भी उसकी दुबई ट्रिप बुक नहीं करने व उसे भ्रमण नहीं कराने को सेवा दोष करार दिया है। वहीं आयोग ने विपक्षी कंपनी पार्क प्रिविअेरा हॉस्पिटिलिटी पर 2.21 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही मेंबरशिप के लिए वसूली राशि 1.05 लाख रुपये भी परिवादी को परिवाद दायर करने की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह निर्देश स्वेज फार्म निवासी सुनीता शर्मा व संजय शर्मा के परिवाद पर दिए। आयोग ने कहा कि परिवादियों ने विपक्षी को कई बार ट्रिप बुक करवाने के लिए ईमेल किया, लेकिन उन्होंने उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही जमा राशि ही रिफंड की।
परिवाद में अधिवक्ता शकील खान ने बताया कि परिवादियों ने 18 नवंबर 2022 को विपक्षी कंपनी में 1.05 लाख रुपये जमा करवाकर पांच साल के लिए उनकी मेंबरशिप ली थी। इस दौरान उसने 27 दिसंबर 2022 से एक जनवरी 2023 तक की अवधि में दुबई ट्रिप बुक करवाने के लिए कंपनी को ईमेल किया, लेकिन कंपनी ने टर्म एंड कंडीशन का हवाला देते हुए ब्लैक आउट डेट्स, दीवाली पीरियड सहित 24 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच भ्रमण की सुविधा मुहैया कराने से मना कर दिया। इसके बाद भी परिवादियों ने कई बार ट्रिप बुक करने के लिए विपक्षी कंपनी से कहा, लेकिन उन्होंने दुबई का ट्रिप बुक नहीं किया। जब उन्होंने विपक्षी कंपनी से अपनी मेंबरशिप फीस रिफंड करने के लिए कहा तो वह भी नहीं लौटाई। जिस पर परिवादियों ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर हर्जा-खर्चा सहित मेंबरशिप फीस दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने विपक्षी कंपनी पर हर्जाना लगाया है।
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(Udaipur Kiran)