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डीजीपी प्रशांत कुमार व एसएसपी सहारनपुर को कोर्ट अवमानना में हाजिर होने का निर्देश 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-मांगी सफाई, क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही

प्रयागराज, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार व एसएसपी सहारनपुर को नोटिस जारी की है और व्यक्तिगत हलफनामे में अपनी सफाई के साथ इन्हें 27 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि दोनों अधिकारी बतायें कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना कार्यवाही की जाय। याचिका की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अलका सेठी व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने 15 मई 2024 को डीजीपी को आदेश दिया था कि याची की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें और विवेचना एसएसपी से कराई जाय। इस आदेश के बाबत कोई कदम नहीं उठाया गया और न ही एफआईआर दर्ज कर किसी भी पुलिस से विवेचना कराई गई।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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