
– अदालत ने 35 हजार का लगाया अर्थदंड
हमीरपुर, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । शादी न कराने से नाराज देवर केे चचेरी भाभी की बांका से वार कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्वाति ने आरोपित निसार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मामले के वादी को दिलाने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश चंद्र द्विवेदी ने अदालत को बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव निवासी बबलू खां ने 4 जून 2019 को पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया कि पूर्वाह्न 9:30 बजे उसकी पत्नी शबनम घर पर सो रही थी। तभी पारिवारिक भाई निसार ने घर पहुंच बांके से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान परिजन घर से बाहर थे। पिता रमजान खां ने घर पहुंचने पर शबनम का शव तखत पर खून से लथपथ देखा। इसकी सूचना उन्होंने बेटे को दी। हत्या के पीछे का कारण बताया कि निसार अक्सर उसकी पत्नी से शादी कराने की बात कहता था और दबाव भी बनाता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर घर में घुसकर हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
