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उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों को भरने के प्रयासों का मांगा विवरण

jodhpur

जोधपुर, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता को 27 सितंबर तक उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों का विवरण देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि लंबे समय से जिला उपभोक्ता आयोग में 12 अध्यक्ष और 48 सदस्यों तथा राज्य उपभोक्ता आयोग में एक न्यायिक सदस्य व एक गैर न्यायिक सदस्य के खाली पदों को भरने के लिए राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात के प्रमुख सचिव कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि उपभोक्ता अधिनियम 2019 के प्रावधानों के मुताबिक उन्हें रिक्तियों से 6 माह पूर्व ही रिक्तियां घोषित कर दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद वे कुछ नहीं कर रहे हैं और इससे उपभोक्ता अधिनियम के त्वरित न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर के दोनों जिला आयोग के सदस्यों तथा जिला आयोग द्वितीय का अध्यक्ष पद रिक्त होने से न्यायिक कारवाई बाधित हो गई है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार और बंशी लाल भाटी ने पैरवी की।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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