कोलकाता, 23 दिसंबर (Udaipur Kiran) । कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित कल्याणमय भट्टाचार्य की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दो जनवरी 2025 तक अपने कार्यस्थल अमेरिका लौटने की अनुमति मांगी थी। भट्टाचार्य, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के दामाद हैं, सोमवार को अमेरिका से कोलकाता पहुंचे। उन्होंने विशेष अदालत में दो याचिकाएं दायर कीं—एक अग्रिम जमानत के लिए और दूसरी अमेरिका लौटने की अनुमति के लिए।
हालांकि अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन देश छोड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत की शर्तों के अनुसार, भट्टाचार्य बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते।——
ईडी के आरोप पत्र में नाम शामिल
भट्टाचार्य प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में आरोपित हैं और उनका नाम इस मामले में दायर आरोप पत्र में 54 आरोपितों की सूची में शामिल है। ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई सोमवार को विशेष अदालत में होनी थी, और इसी सिलसिले में भट्टाचार्य कोलकाता आए थे।
भट्टाचार्य को पहले भी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने ससुर पार्थ चटर्जी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थीं।
अदालत के फैसले के बाद अब यह स्पष्ट नहीं है कि भट्टाचार्य कब दोबारा अमेरिका जा पाएंगे। अदालत ने उन्हें बार-बार पूछताछ के बावजूद गिरफ्तार न किए जाने का जिक्र करते हुए जमानत दी, लेकिन उनके विदेश जाने के अनुरोध को खारिज कर दिया।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में चल रही जांच के तहत आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर