Haryana

डेरा मुखी की पैरोल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

चंडीगढ़, 31 जुलाई (Udaipur Kiran) । डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल याचिका पर बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने अब आठ अगस्त को सुनवाई तय की है। साध्वी यौन शोषण और मर्डर केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आना चाहता है। राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने किसी भी तरह की पैरोल या फरलो देने पर रोक के आदेश को हटाने की गुहार लगाई है।

राम रहीम ने दावा किया है कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहाई के लिए पात्र है। वह इसका लाभ उठाना चाहता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए।

राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने बुधवार को बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट आज सुनवाई की जानी थी, मगर किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।

(Udaipur Kiran) शर्मा / सुनीत निगम

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