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उपसचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार को जमानती वारंट के तहत पेश करने का निर्देश 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर को जारी किया आदेश

–बुलाये जाने पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, सुनवाई 4 दिसम्बर को

प्रयागराज, 22 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर को वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के उप सचिव को जमानती वारंट जारी कर 4 दिसम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले कोर्ट ने 12 नवम्बर 24 को उप सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था। भारत सरकार के अधिवक्ता प्रेम नारायण राय ने बताया कि आदेश की जानकारी के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है। तीसरी बार केस लगने के बाद भी उप सचिव ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। जिसे कोर्ट ने गम्भीरता से लिया और जमानती वारंट के जरिए उप सचिव को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार सांगवान तथा न्यायमूर्ति एम ए एच इदरीसी की खंडपीठ ने शाहिद उर्फ कल्लू उर्फ कलुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची को एन डी पी एस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जो अधिकारियों की निरूद्धि में है। इस निरुद्धि को अवैध बताते हुए इसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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