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आदेश के बाद भी रिकॉर्ड न पेश करने पर डिप्टी लेबर कमिश्नर आजमगढ़ तलब

प्रयागराज, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश और समय दिए जाने के बावजूद संबंधित रिकॉर्ड कोर्ट में न पेश करने पर डिप्टी लेबर कमिश्नर आजमगढ़ को बुधवार को रिकॉर्ड के साथ तलब किया है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि रिकॉर्ड कल तक उपलब्ध नहीं कराए जाते तो न्यायालय को डिप्टी लेबर कमिश्नर आजमगढ़ के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट ने डिप्टी लेबर कमिश्नर आजमगढ़ को यह भी बताने का निर्देश दिया है कि इस न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अशोक कुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार गत चार फरवरी को याची की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि उसे ऑर्डर शीट की प्रमाणित प्रति नहीं दी जा रही है।

इस पर कोर्ट ने डिप्टी लेबर कमिश्नर आजमगढ़ को ऑर्डर शीट के साथ पूरा मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

अगली सुनवाई पर आदेश का पालन करने के लिए सरकारी वकील ने 10 दिन का समय मांगा तो कोर्ट ने उन्हें समय प्रदान किया। मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि उनके पास इस मामले में कोई निर्देश नहीं आया और रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर कोर्ट ने डिप्टी लेबर कमिश्नर आजमगढ़ को 12 मार्च को सुबह 10 बजे रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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