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सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी चुनाव चिह्न विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । एनसीपी चुनाव चिह्न विवाद मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया। आज शरद पवार गुट की ओर से पेश वकील ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की। शरद पवार गुट की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया था लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। तब अजीत पवार की ओर से कहा गया कि हम इसमें जवाब दाखिल कर देंगे। तब कोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया। इस मामले पर 24 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि अजीत पवार गुट को विधानसभा चुनावों के लिए एक नया सिंबल दिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान अजीत ने ‘घड़ी’ सिंबल पर चुनाव लड़ा था, जिससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ और उन्हें यह समझने में कठिनाई हुई कि असली एनसीपी कौन है। इससे पहले 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, जबकि शरद पवार गुट को एनसीपी-शरद चंद्र पवार के नाम और चुनाव चिह्न ‘तुरहा फूंकता आदमी’ के इस्तेमाल की अनुमति दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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