HEADLINES

कालकाजी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग, दिल्ली पुलिस को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 03 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कालकाजी मंदिर में करंट से मौत होने के मामले में महंत सुरेंद्रनाथ के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कालकाजी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ की ओर से पेश वकील विकास पाहवा ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से मामले में चार लोगों के परिजनों को हर्जाना दिया गया है, जबकि तीन लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। पाहवा ने कहा कि 2024 के नवरात्रि में महंत की भूमिका केवल पूजा और जरूरी इंतजामों के लिए आर्थिक प्रबंधन था। पाहवा ने कहा कि कालकाजी मंदिर सोसायटी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मंदिर के रोजाना का काम प्रबंधक कमेटी करेगी न कि याचिकाकर्ता। सभी जरूरी विभागों की ओर से अनुमति प्रबंधक कमेटी से ली जाती है।

दरअसल, नवरात्र के पहले दिन 2 और 3 अक्टूबर 2024 की दरम्यानी रात को नवरात्रि की तैयारी के दौरान हाइड्रोजन लाइट लगाने के दौरान रॉड में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। 27 जनवरी, 2024 को जागरण के दौरान एक महिला की मौत पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर, 2021 को कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासन नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाये रखने के लिए सभी जरुरी कदम उठाएंगे। प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रुप में नियुक्ति की थी। कोर्ट ने प्रशासक को एक सचिव सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था, जो प्रशासक के रोजाना के कामों में मदद करेंगे।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

Most Popular

To Top