नई दिल्ली, 05 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपित खालिद सैफी के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान खालिद सैफी की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) का आरोप तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्म्स एक्ट का आरोप हटा दिया गया है। आरोपित के पास से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया और न ही उसके खिलाफ गोली चलाने का कोई साक्ष्य मौजूद है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने जनवरी में खालिद सैफी के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने का आरोप तय किया था। खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है। खालिद यूनाईटेड अगेंस्ट हेट का संस्थापक है। स्पेशल सेल ने उमर खालिद इशरत जहां, खालिद सैफी, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, नताशा नरवाल, देवांगन कलीता और ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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