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दिल्ली हिंसा : उमर खालिद की जमानत याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपित उमर खालिद की जमानत याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें दो हफ्ते में कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान आज कोर्ट को बताया गया कि इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपितों शरजील इमाम और खालिद सैफी की जमानत याचिकाओं पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। उमर खालिद की ओर से पेश वकील ने कहा कि जमानत याचिका पर अभी तक दिल्ली पुलिस का जवाब नहीं आया है, जबकि हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को ही नोटिस जारी किया था। उसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को दो हफ्ते के अंदर लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके पहले 22 जुलाई को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया था।

उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। इससे पहले 18 अक्टूबर, 2022 को हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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