HEADLINES

दिल्ली दंगा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस 

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में आरोपित ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के केस में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरुला ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है। ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है। 26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था। जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए। रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया।

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार और भोथरे हथियारों से वार किए गए थे। उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राइम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें, बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं। ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाइयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था। ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

Most Popular

To Top