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दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका का किया विरोध  

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अगर आपको केवल नामांकन भरना है तो आप जेल से भी कर सकते हैं। अंतरिम जमानत याचिका पर कल यानि 14 जनवरी को भी सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह ने भी जेल से ही नामांकन दाखिल किया था। तब ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि सांसद इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी जबकि उनके खिलाफ भी टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। ताहिर हुसैन की ओर से कहा गया कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वे अपनी सभी संपत्तियों का विवरण देने को तैयार हैं। उन्हें अपने लिए एक प्रस्तावक भी खोजना है और दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद कोर्ट ने कल यानि 14 जनवरी को भी सुनवाई करने का आदेश दिया।

सोमवार को ही ताहिर हुसैन की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कड़कड़डूमा कोर्ट को जब बताया गया कि इस मामले पर हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रही है तब कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर लेना चाहिए। ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है।

10 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उसके बाद इस याचिका को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच को सुनवाई के लिए भेजा गया था।

24 दिसंबर 2024 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इसी जमानत याचिका में नयी याचिका दायर कर ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है।

ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरूला ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है। ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन चार साल नौ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है।

26 फरवरी 2020 आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार दयालपुर थाने आए और कहा कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था। जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजा और अस्पतालों में भी गए। रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया।

जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार और भोथरे हथियारों से वार किए गए थे। उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राईम ब्रांच की एसआईटी को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें, बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिलीं। ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाइयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था। ताहिर हुसैन के घर की तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थीं।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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