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बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

फाइल फोटो

नई दिल्ली, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोप हैं। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट कल यानि 29 अगस्त को सुनवाई करने वाला है।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह मामला सिविल सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। इस मामले की वजह से सार्वजनिक विश्वास पर व्यापक असर पड़ा है और यह सीधे तौर पर पूरी परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता व अखंडता को प्रभावित करता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसके पास साक्ष्य के तौर पर ईमेल, चैट, और दूसरे फिजिकल रिकॉर्ड जो अभी तक अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं वो भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर जांच के प्रारंभिक चरण में आरोपी सुरक्षा दी गई तो याचिकाकर्ता इन्हें बदल या नष्ट कर सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता के सूचना में हेरफेर करने का कथित इतिहास भी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है जिसमें पूछताछ करना भी शामिल है। इसमें विकलांगता प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि करना, शैक्षणिक या चिकित्सा संस्थानों जैसे अन्य संस्थानों के दावों की जांच करना शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अगर पूजा खेड़कर को जमानत दी जाती है तो वह भ्रामक जानकारी प्रदान करके या इन संस्थानों पर रिकॉर्ड या गवाही बदलने के लिए दबाव डालकर जांच प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकती है। अब तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि धोखाधड़ी में अन्य लोग भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर को मिली राहत को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया था। 12 अगस्त को हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। पूजा खेड़कर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 01 अगस्त को पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल सेशंस जज देवेन्द्र कुमार जांगला ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर की ओर से पेश वकील बीना माधवन ने कहा था कि इस मामले में शिकायत यूपीएससी की तरफ से की गई है जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा था कि पूजा के गिरफ्तार होने का खतरा है। माधवन ने कहा था कि पूजा खेड़कर एक प्रोबेशनरी अधिकारी हैं। जिसकी वजह से नियमों के मुताबिक उसे कुछ अधिकार हासिल है।

पूजा खेड़कर प्रोबेशन के दौरान अवैध मांग करने को लेकर विवादों में घिर गई थीं। कलेक्टर सुहास दिवासे ने खेड़कर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विवाद बढ़ने के बाद पूजा खेड़कर पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग पर रोक लगा दिया और पूजा खेडकर को फील्ड पोस्टिंग से हटाकर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वो तय समय पर एलबीएसएनएए नहीं पहुंचीं। 18 जुलाई को पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां को गिरफ्तार किया था। पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मुलशी में कुछ किसानों को उनकी जमीन हड़पने के लिए पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही थीं। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

बतादें कि पूजा खेड़कर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है। बर्खास्तगी को पूजा खेड़कर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिये मिली थी। उसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की बर्खास्तगी के आदेश की प्रति ई-मेल और उनके पते पर भेजने को कहा था।

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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