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सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केवल चार्जशीट दाखिल करने से केजरीवाल को नियमित जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। डीपी सिंह ने कहा की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा वो ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करें। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इन दलीलों का विरोध किया।

सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। एक महीने के अंदर हमने इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसका मतलब है कि हमारी जांच इतने एडवांस स्टेज पर थी। पिछले एक महीने में जितने भी साक्ष्य मिले हैं, वो इस ओर ही इशारा करते हैं। डीपी सिंह ने कहा कि छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। उनमें से पांच को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पिछले एक महीने में की गई जांच में अहम सबूत आए हैं। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल मंत्रिमंडल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने इस नीति पर हस्ताक्षर किए। इसे अपने सहयोगियों में वितरित करवाया और एक ही दिन में सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। यह सब कोरोना के दौरान हुआ था।

हाई कोर्ट ने 2 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल की गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को केजरीवाल को तीन दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था। बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / दधिबल यादव

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