
नई दिल्ली, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट संसद सुरक्षा चूक की आरोपित नीलम आजाद की जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई करेगा।नीलम आजाद ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच के समक्ष आज दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में एएसजी दलीलें रखने वाले हैं, लेकिन वे आज उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने 7 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 सितंबर, 2024 को नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2024 और 28 अप्रैल को इस मामले के एक और आरोपित मनोरंजन डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 नवंबर, 2024 को सह आरोपित महेश कुमावत की जमानत याचिका खारिज की थी।
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपित, संसद भवन को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते थे। चार्जशीट में कहा गया है कि संसद पर हमले के लिए आरोपित दो साल से योजना बना रहे थे। करीब एक हजार पेजों के चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपित एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर मिले थे और मैसूर, गुरुग्राम और दिल्ली में कुल पांच बैठकें की थी। उनकी पहली मुलाकात फरवरी 2022 में मैसूर में हुई थी। दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर कोर्ट ने 3 अगस्त को संज्ञान लिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय———–
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
