
नई दिल्ली, 25 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने चीन निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपसीक पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्या की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका पर जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं दिखती।
सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट से कहा कि ये मामला काफी संवेदनशील है, तब कोर्ट ने कहा कि अगर डीपसीक इतना नुकसानदेह है तो आप इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल मत कीजिए। कोर्ट ने कहा कि देश में इस तरह के प्लेटफार्म लंबे समय से रहे हैं। न केवल डीपसीक, बल्कि कई दूसरे प्लेटफार्म मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट पर काफी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी व्यक्ति को हर चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है।
यह याचिका वकील भावना शर्मा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि लोगों के निजी डाटा की सुरक्षा और सरकारी डाटाबेस में साइबर अटैक रोकने के लिए उनकी गोपनीयता बरकरार रखना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि डीपसीक के प्लेस्टोर पर लांच होने के बाद इसमें कई विसंगतियां पायी गई हैं। इससे कई बड़े पैमाने पर संवेदनशील डाटा लीक होने का खतरा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई की तिथि नियत की थी और केंद्र सरकार के वकील को इस संबंध में निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
