नई दिल्ली, 27 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अदालत के पास नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि सनातन धर्म के अधिकारों और रीति-रिवाजों की सुरक्षा के लिए कोई बोर्ड नहीं है। याचिका सनातन हिन्दू सेवा संघ ट्रस्ट ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सनातन धर्म मानने वालों पर दूसरे धर्मावलंबियों की ओर से हमले किए जाते हैं। सनातन धर्म के अधिकारों, उसकी परंपरा और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की जरूरत है।
याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने सरकार से सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन के लिए प्रतिवेदन भी दिया था लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी।
(Udaipur Kiran) /संजय कुमार
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