नई दिल्ली, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के लिए तीन पद आरक्षित करने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली की निचली कोर्ट के बार एसोसिएशंस में कोषाध्यक्ष के पद के अलावा कार्यकारिणी के दूसरे 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशंस में महिलाओं के आरक्षण का यह आदेश प्रायोगिक तौर पर केवल आगामी चुनाव के लिए होगा। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक बुलाकर महिला आरक्षण पर फैसला करने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल बॉडी की बैठक में महिलाओं के आरक्षण के प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई थी।
याचिका वकील शोभा गुप्ता ने दायर की थी। याचिका में दिल्ली की बार एसोसिएशंस में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बार एसोसिएशंस में महिलाओं की कम भागीदारी से उनके अधिकार प्रभावित होते हैं। शोभा गुप्ता ने इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सुनवाई टाल दी थी। उसके बाद शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का आदेश दिया था।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह