नई दिल्ली, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में ट्रायल कोर्ट से दोषी करार देने के फैसले को चुनौती देने वाली सादिया अनवर शेख की याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने 11 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
महाराष्ट्र के पुणे की रहनेवाली सादिया अनवर ने ट्रायल कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सादिया को ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत दोषी करार दिया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। सादिया अनवर की ओर से पेश वकील रजत कुमार ने दोषी करार देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सादिया पर आरोप है कि वो आईएसआईएस से जुड़े इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस (आईएसकेपी) की मदद से देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रही है। ट्रायल कोर्ट ने सादिया अनवर के साथ-साथ अब्दुल्लाह बासित, जहानजैब सामी और उसकी पत्नी हीना बशीर बेग और नबील सिद्दीक को भी दोषी करार दिया था।
याचिका में कहा गया है कि सादिया इस मामले में चार साल से अधिक जबकि अब्दुल्लाह बासित चार साल की हिरासत गुजार चुके हैं। सादिया अनवर की याचिका में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को कम करने की मांग की गई है। सादिया अनवर के अलावा चारो दोषियों ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिनकी याचिकाओं पर हाई कोर्ट 11 सितंबर को ही सुनवाई करेगी।
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