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सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का एनआईए को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 23 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने का आदेश दिया।

इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है। इंजीनियर रशीद ने याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 दिसंबर, 2024 को जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई है कि उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। इसके पहले इंजीनियर रशीद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 सितंबर, 2024 को रशीद इंजीनियर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 2 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद कोर्ट ने रशीद इंजीनियर की दो बार अंतरिम जमानत बढ़ाई थी। रशीद इंजीनियर ने 28 अक्टूबर, 2024 को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है। रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।

एनआईए के मुताबिक हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया। इस धन का उपयोग घाटी में अशांति फैलाने, सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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