नई दिल्ली, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को करने का आदेश दिया।
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को लीना की जमानत याचिका खारिज की थी। उसके बाद लीना ने दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिसंबर, 2021 को लीना मारिया समेत आठ आरोपितों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।
ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कार जब्त की थी, जो लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार करके अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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