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ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर दिल्ली हाई कोर्ट का अमानतुल्लाह खान को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 13 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन ने ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 21 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक सुनवाई टालने का आदेश जारी किया। आज मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए सुनवाई के दौरान मंजूरी के पहलू पर सुनवाई नहीं हुई थी और उन पहलुओं पर बहस करने का अवसर नहीं मिला था। ईडी ने कहा कि इस मामले मे अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी से राहत की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अमानतुल्लाह खान की पत्नी के खिलाफ भी आरोप है कि उन्होंने अपराध से धन प्राप्त किया और अमानतुल्लाह की मदद की।

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एजेंसी से यह नहीं पूछा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए अनुमति लेना जरूरी है या नहीं। इससे पहले 14 नवंबर, 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईडी ने इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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