नई दिल्ली, 19 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (एक्यूआईएस) की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने से पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मामले की जांच पूरी करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दे दिया। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर इस मामले के 11 आरोपितों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय आज पूरा हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश देकर एक संयुक्त अभियान के तहत इन आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था जो रांची का रहने वाला है। आरोपितों में डॉ. इश्तियाक के अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद शामिल हैं। आरोपित हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी झारखंड के निवासी हैं और वे कुछ दिनों से राजस्थान में रह रहे थे। राजस्थान के भिवाड़ी में वे हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे।
पुलिस ने इनके पास से एक एके-47 राइफल, एक .38 बोर की रिवाल्वर, .38 बोर की छह रिवाल्वर, .32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, एके-47 के 30 जिंदा कारतूस और कई दूसरे हथियार और साहित्य बरामद किए थे।
(Udaipur Kiran) /संजय कुमार
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह