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दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन पर 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 27 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेड मार्क अधिकारों का अतिक्रमण करने पर दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर करीब 340 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने बेवरली हिल्स पोलो क्लब की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। हाई कोर्ट के इस फैसले का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वागत किया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के जमाने में ट्रेड मार्क और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। ई-कॉमर्स के बढ़ते दौर में ट्रेड मार्क और बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा जरूरी है।

हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2020 को अमेजन के प्लेटफार्म पर बेवरली हिल्स पोलो क्लब की तरह के ब्रांड के कपड़ों को बेचने पर अंतरिम रोक लगाई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान अमेजन की ओर से कोर्ट में समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर हाई कोर्ट ने एकतरफा सुनवाई शुरू की थी।

बेवरली हिल्स पोलो क्लब की याचिका में कहा गया था कि अमेजन इंडिया अपने प्लेटफार्म पर उसके ब्रांड जैसे कपड़ों को बेचकर उसके ट्रेड मार्क अधिकारों के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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