नई दिल्ली, 12 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी कि शराब कर, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने के लिए उप राज्यपाल को भेज दी है। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ सुधीर प्रदीप नंद्राजोग ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के पास वित्त विभाग है। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट उप राज्यपाल को भेज दी है, लेकिन वे इस संबंध में लिखित तौर पर नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान उप राज्यपाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि 11 दिसंबर की रात में दस फाइलें उप राज्यपाल कार्यालय को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए भेजी गई हैं। उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल की ओर से पेश वकीलों को इस संबंध में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल बाजपेई और जितेंद्र महाजन ने 2017 से लेकर 2021 तक की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने की मांग करते हए याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 2017-2018 से 2021-2022 के बीच शराब, प्रदूषण, वित्तीय मामलों आदि से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल को नहीं भेजी है। इस पर हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, सीएजी और उप राज्यपाल के दफ्तर को नोटिस जारी किया था।
याचिका में कहा गया है कि ये सभी सीएजी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित हैं, लेकिन उप राज्यपाल के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन्हें विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है। इससे पहले भी भाजपा विधायक इस मामले पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर भाजपा विधायकों ने आतिशी के निवास के बाहर प्रदर्शन भी किया है। याचिका में दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, उप राज्यपाल, सीएजी और दिल्ली के लेखा महानियंत्रक (ऑडिट) को प्रतिवादी बनाया गया है।
(Udaipur Kiran) /संजय————-
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम