नई दिल्ली, 06 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने बच्चों के भीख मांगने से रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और सरकार इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर रही है। दिल्ली सरकार की इस सूचना के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के भीख मांगने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से साफ है कि कोई भी बच्चा संकट के समय हेल्पलाइन से सहयोग मांग सकता है। स्टेटस रिपोर्ट में भीख मांग रहे बच्चों के पुनर्वास की विस्तृत योजना बनाई है। इसके पहले सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो बच्चों के हेलपलाइन नंबर 1098 का व्यापक प्रचार-प्रसार करे, ताकि बच्चों का रेस्क्यू किया जा सके और उनका पुनर्वास हो।
वकील अजय गौतम ने दायर याचिका में बाल अधिकार संरक्षण कानून को लागू करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि बच्चों से भीख मंगवाने के पीछे माफिया का सक्रिय हाथ है। माफिया पहले बच्चों का अपहरण करते हैं। फिर उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन इन बच्चों को भीख मांगने से रोकने में सरकार और प्रशासन नाकाम है।
याचिका में कहा गया था कि कोई भी बच्चा खुद के लिए भीख नहीं मांगता है। वह संगठित अपराध का शिकार होता है। याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान कर उनका पुनर्वास करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जाएं। याचिका में कहा गया था कि सभी थानों के एसएचओ को निर्देश दिया जाए कि वे अपने क्षेत्र के इलाके में बच्चों द्वारा भीख मांगने को रोकने के लिए कदम उठाकर अपने थाना क्षेत्रों में इसके लिए एक अलग अफसर की नियुक्ति करे।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम