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दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने को एसओपी जारी किया, हाई कोर्ट में याचिका का निस्तारण

नई दिल्ली, 20 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। उसके बाद जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि उसने स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए 115 बिंदुओं का स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस अपडेट जारी करेगी ताकि हर थाने पर इसे प्रदर्शित किया जा सके। स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर में स्कूलों को नियमित रुप से मॉक ड्रिल करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा संबंधी उपायों को हर महीने जिला प्रशासन को अपडेट करने का प्रावधान किया गया है।

याचिका अर्पित भार्गव ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को अपने आदेश में स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए विस्तृत योजना बनाने को कहा था। हाई कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को बम की धमकियों से निपटने के लिए मेकानिज्म बनाने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया था। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के लापरवाही भरे रवैये की वजह से दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने के लिए अबतक कोई तैयारी नहीं की गई है। याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आठ हफ्ते 14 जनवरी को बीत गए लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या कदम उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि प्रशासन का ये रवैया जनता के हित में नहीं है।

याचिका में कहा गया था कि स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा जरूरी है। मई 2024 में दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकियां मिली थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में स्कूलों में बम की धमकियों से निपटने की कोई तैयारी नहीं है। इन धमकियों से यह साफ हो गया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के पास कोई योजना नहीं है। याचिका में कहा गया था कि हर घर में बच्चे हैं, जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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