नई दिल्ली, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है कि वो मथुरा रोड स्थित चिड़िया घर के पास फुटओवर ब्रिज के निर्माण संबंधी प्रतिवेदन पर फैसला करे। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक तय समय में प्रतिवेदन पर विचार करने का आदेश दिया।
याचिका वकील चंदन कुमार सिंह ने दायर की थी। याचिका में शेर शाह मथुरा रोड मोड़ पर चिड़ियाघर बस स्टॉप के पास ट्रैफिक की समस्या को उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि पहले इस जगह एक रेडलाइट होती थी जिससे पैदल चल रहे लोगों को ट्रैफिक के पीक आवर में सड़क पार करने में सहूलियत मिलती थी। लेकिन इस रेडलाइट को जी20 समिट के दौरान 2023 में हटा दिया गया। इसके बाद पैदल चल रहे लोगों को सड़क पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल चल रहे यात्रियों को तेज चल रहे वाहनों के बीच सड़क पार करना पड़ता है।
याचिका में कहा गया था कि रोजाना इस स्थान से वकील और कोर्ट के स्टाफ फुटओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं होने की वजह से अपने जान को जोखिम में रखकर सड़क को पार करते हैं। व्यस्त ट्रैफिक के बीच में लोगों को सड़क पार करना हादसे को बुलावा देना है। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली के लोग सरकार को भारी कर अदा करते हैं। ऐसे में वे अपनी सुरक्षा को लेकर चुप बैठे नहीं रह सकते हैं। हालत जाड़े के महीने में और खराब हो जाती है खासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में जब कोहरे की वजह से देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दिल्ली के चिड़ियाघर के पास एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण काफी जरूरी है।
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा