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दिल्ली आबकारी घोटाला ः मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले के आरोपित समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले के आरोपित समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने समीर महेंद्रू के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करते हुए विदेश जाने की अनुमति दी।

हाई कोर्ट ने समीर महेंद्रू को 9 जनवरी से 16 जनवरी तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। हाई कोर्ट ने कहा कि समीर महेंद्रू का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट आरोपित को उसका पासपोर्ट उपलब्ध कराएं। समीर महेंद्रू ने याचिका दायर कर दुबई में अपनी 73 वर्षीय बीमार मां को देखने के लिए अपनी पत्नी और बेटी के साथ दुबई जाने देने की अनुमति मांगी थी।

बतादें कि 09 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने समीर महेंद्रू को ईडी के मामले में जमानत देते समय ये शर्त लगाई थी कि वो कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। समीर महेंद्रू को सीबीआई के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। ईडी ने 26 नवंबर 2022 को समीर महेंद्रू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। समीर महेंद्रू को 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। समीर महेंद्रू इंडोस्पिरिट ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर है। समीर महेंद्रू को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। सीबीआई ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है उनमें महेंद्रू का भी नाम है। एफआईआर के मुताबिक समीर महेंद्रू ने मनीष सिसोदिया के करीबी को पांच करोड़ रुपये दिए थे। दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण में महेंद्रू की मुख्य भूमिका बतायी जा रही है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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