नई दिल्ली, 09 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को ही गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर खारिज कर दिया था। दरअसल 21 मार्च की गिरफ्तारी के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की ओर से जारी नौवें समन के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी के मामले में केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख चुका है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन हैं।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके पहले ईडी ने 21 मार्च की देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा