
नई दिल्ली, 29 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के आरोपित अमित अरोड़ा को अपना और अपने नाबालिग बच्चे का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने अमित अरोड़ा को 6 जून से 16 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी।
कोर्ट ने अमित अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को 6 जून से 16 जून तक निलंबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अमित अरोड़ा को 20 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर दुबई जाने की इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील प्रभाव राली ने कहा कि आरोपित के भागने का कोई डर नहीं है और उसने विदेश यात्रा की पूरी जानकारी साझा की है।
हाई कोर्ट इसके पहले स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। बाद में हाई कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को अमित अरोड़ा को नियमित जमानत दे दी थी।
ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था। उसने ढाई करोड रुपये रिश्वत के इकट्ठा किए थे। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है। सीबीआई के मुताबिक अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। सिसोदिया को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
