नई दिल्ली, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ईडी को दिनेश अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर 21 से 30 दिसंबर तक के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 21 से 30 दिसंबर तक इटली के मिलान शहर जाने के लिए लुकआउट सर्कुलर निलंबित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यात्रा करना जीने के मौलिक अधिकारों में से महत्वपूर्ण अधिकार है। दिनेश अरोड़ा को मनी लांड्रिंग और सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत मिल चुकी है। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। इसके पहले भी कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 16 से 30 अक्टूबर तक हांगकांग और चीन जाने की इजाजत दी थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम