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दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा : कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रखा

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 14 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सीबीआई ने 14 अक्टूबर को छह आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपित नहीं बनाया है। सीबीआई ने चार्जशीट में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपित बनाया है। सीबीआई ने इन आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले के सभी आरोपित जमानत पर हैं। 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सह-मालिकों तजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई थी।

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(Udaipur Kiran) / संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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