– सभी छह आरोपितों को 20 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी
नई दिल्ली, 04 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने इस मामले के सभी छह आरोपितों को 20 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया।
सीबीआई ने 14 अक्टूबर को छह आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई ने थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपित नहीं बनाया है। सीबीआई ने चार्जशीट में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह, कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को आरोपित बनाया है, लेकिन सभी जमानत पर हैं। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 सितंबर को सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउजआईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
राउजआईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और उनकी मौत हो गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय—————
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह