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दिल्ली कोचिंग हादसाः सीईओ और को-आर्डिनेटर को 7 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 23 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी घुसने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग संस्थान के सीईओ और को-आर्डिनेटर को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को 7 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी है।आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट स्थित लाइब्रेरी में 27 जुलाई को बारिश का पानी घुसने से वहां फंसे तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी।

दोनों आरोपितों की अंतरिम जमानत के बाद अब इस मामले के सभी आरोपितों को जमानत मिल गई है। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को जमानत दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने इन आरोपितों को रेडक्रॉस को पांच करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया था। उसके पहले इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट का सेशंस कोर्ट जमानत दे चुका है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार गया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) पाश

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