नई दिल्ली, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली आतिशी मार्लेना की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। 28 मई 2024 को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।
याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल की प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपितों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह