
रांची, 08 मई (Udaipur Kiran) । झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद कुंदन कुमार और राम निवास राय की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई।
सीआईडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 15 मई को सुनाएगी। दोनों आरोपितों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। दोनों 25 मार्च से न्यायिक हिरासत में है।
उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाए थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और संदेह फैल गया था।
—————
(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
