नई दिल्ली, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने संदीप पाठक और तिहाड़ जेल प्रशासन की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान संदीप पाठक की ओर से वपेश वकील ने कहा कि केजरीवाल से जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं देना मनमाना और गैरकानूनी है। जेल प्रशासन ने संदीप पाठक को केजरीवाल से अप्रैल में दो बार मिलने की अनुमति दी थी लेकिन इस बार मुलाकात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन ने ये कहते हुए मुलाकात की अनुमति नहीं दी थी कि केजरीवाल से मुलाकात के बाद संदीप पाठक ने जो बयान दिया था वो राजनीति से प्रेरित थे और वो जेल नियमों का उल्लंघन है।
संदीप पाठक की ओर से कहा गया कि उन्होंने दिल्ली प्रिजन रुल्स के रुल 587 का कोई उल्लंघन नहीं किया है जैसा कि तिहाड़ जेल की ओर से कहा जा रहा है। जेल प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि पिछली बार केजरीवाल से मुलाकात के बाद संदीप पाठक ने कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलेगी। जेल प्रशासन ने कहा कि संदीप पाठक ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री हर हफ्ते दो मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और विभागों की समीक्षा करेंगे और उन्हें दिशा-निर्देश जारी करेंगे। उसके बाद जेल प्रशासन ने दिल्ली प्रिजन रूल्स के रुल 587 का हवाला देते हुए संदीप पाठक को केजरीवाल से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
—————
(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा / आकाश कुमार राय