प्रयागराज, 01 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिस्टल सटाकर जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर दिया है। अब्बास अंसारी के खिलाफ वर्ष 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अब्बास व अन्य लोगों ने वर्ष 2012 में पिस्टल सटाकर उससे जमीन का जबरन बैनामा करा लिया और उसका पैसा भी नहीं दिया। अब्बास अंसारी की जमानत के समर्थन में कहा गया है कि इस मामले में सुभासपा विधायक को राजनीतिक द्वेषवश झूठा फंसाया गया है। जमानत अर्जी में कहा गया है कि यह बात इसी से स्पष्ट है कि 2012 के घटना की एफआईआर 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई।
सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित कर लिया। गौरतलब है कि इसी मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी के साले अनवर शाहजाद की जमानत मंजूर हो चुकी है।
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / पवन कुमार श्रीवास्तव