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एएमयू कुलपति की नियुक्ति के मामले में फैसला सुरक्षित

साकेंतिक फोटो

प्रयागराज, 09 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने प्रो. मुजाहिद बेग की याचिका पर दिया है। याची ने कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक कुलपति प्रो. मोहम्मद गुलरेज की पत्नी प्रो. नईमा खातून का कुलपति के लिए चयन करने में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कार्यवाहक कुलपति चयन प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे थे और उनकी पत्नी प्रोफेसर नईमा खातून कुलपति पद की दावेदार हैं।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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