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ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव, ओवैसी के विवादित बयान पर फैसला टला

-बुधवार को अदालत फिर दलील सुनेगी, वादी अधिवक्ता ने मंगलवार तक का समय मांगा

वाराणसी, 02 सितम्बर (Udaipur Kiran) । ज्ञानवापी मामले में सपा प्रमुख सांसद अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर मुकदमा दर्ज करने की याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी। आदेश सुरक्षित रख अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में एक दिन का डेट दिया।

अदालत पूर्वांह 11 बजे से दलील सुनेगी। जबकि कुछ दिन पूर्व न्यायालय ने निगरानी अर्जी पर सभी पक्षों के दलील सुनने के बाद आदेश के लिए दो सितंबर की तिथि तय की थी। इस मामले में दोनों नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं लेकिन नेताओं का जवाब उनके अधिवक्ता अदालत में दाखिल कर चुके हैं। दोनों नेताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दिया कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। इस मुद्दे को धार्मिक रूप देकर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। दोनों नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।

सपा प्रमुख के अधिवक्ता अनुज यादव, ओवैसी के अधिवक्ता एहतेशाम आब्दी और शहनवाज परवेज ने अदालत में बहस किया। वहीं, वादी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय व अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की और से दिये गये प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने की अनुमति मांगी थी। वादी अधिवक्ताओं ने पिछले वर्ष मई माह में वाराणसी के एसीजेएम कोर्ट में अर्जी देकर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान वुजूखाने में नमाजियों की ओर से गंदगी फैलाने की बात कही। साथ ही सर्वे में शिवलिंग जैसी मिली आकृति पर ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी की। इससे हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा का आरोप वादी अधिवक्ताओं ने लगाया। इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद वादी पक्ष की अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ वादी अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की। जिला जज ने इस मामले को सुनवाई के लिए एडीजे कोर्ट (अपर जिला जज नवम) को स्थानांतरित कर दिया। अदालत में वादी अधिवक्ता ने कहा कि पिछली तारीख पर अस्वस्थ होने के कारण अदालत में अपना पक्ष नही रख सका। अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता ने मंगलवार तक का समय मांगा है।

(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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