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सज्जन कुमार पर फैसला टला, राऊज एवेन्यू कोर्ट अब आठ जनवरी को सुनाएगा निर्णय

सज्जन कुमार

नई दिल्ली, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में आरोपित कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टाल दिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आठ जनवरी, 2025 को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने आठ नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। चार दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

यह मामला एक नवंबर 1984 का है। पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। तब वह बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया। भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 395, 397,302,307, 436 और 440 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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