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कानपुर के कारोबारी की गोरखपुर में हत्या मामले में आरोप तय करने पर 19 मई को फैसला

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 15 मई (Udaipur Kiran) । गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस की ओर से कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपितों के खिलाफ गुरूवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप नहीं तय हो सके। आज केवल एक आरोपित को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जबकि अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव और राहुल दुबे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। इस पर स्पेशल जज अतुल कृष्ण अग्रवाल ने आरोप तय करने पर 19 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपित जगतनारायण सिंह को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में सुनवाई के दौरान कमलेश सिंह यादव और प्रशांत कुमार आज पेश नहीं हुए। दोनों की ओर से पेश वकील ने आज सुनवाई से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों के सशरीर पेश नहीं की वजह आरोप तय करने पर सुनवाई टालते हुए 19 मई को सभी आरोपितों को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया। इस मामले में सीबीआई ने 30 नवंबर, 2023 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

कानपुर के रहनेवाले कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर, 2021 की सुबह आठ बजे गोरखपुर अपने दो दोस्तों हरवीर और प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों युवक गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक होटल में ठहरे थे। 27 सितंबर, 2021 की रात ही छह पुलिसवाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग करने पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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